यदि मस्जिद के आस पास मुसलमान न रह गए हों तो क्या उस को बेचना जायज़ है ?

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प्रश्न 1828

उस मस्जिद को बचेने का क्या हुक्म है जिसके क्षेत्र से मुसलमान स्थानांतरित हो गए हों और उसके नष्ट होने या उस पर अधिग्रहण हो जाने का डर हो ? क्योंकि अधिकांश ऐसा होता है कि मुसलमान कोई घर खरीदते हैं और उसे मस्जिद में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर जब अक्सर मुसलमान काम की परिस्थितियों के अंतर्गत उस क्षेत्र से स्थानांतरित हो जाते है तो मस्जिद छोड़ दी जाती है या वीरान हो जाती है, और कभी कभी दूसरे लोग उस पर क़ब्ज़ा जमा लेते हैं। जबकि यह बात संभव है कि उसे बेच दिया जाए और उसके बदले में दूसरी मस्जिद उस स्थान पर स्थापित कर दी जाए जहाँ मुसलमान रहते हैं। तो इस बिक्री या बदलाव का क्या हुक्म है ? और यदि उसके बदले दूसरी मस्जिद बनाने का अवसर न मिले तो मस्जिद की क़ीमत को खर्च करने का निकटतम रूप क्या है ?

उत्तर का पाठ

हर प्रकार की प्रशंसा एवं गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है, तथा दुरूद व सलाम की वर्षा हो अल्लाह के रसूल पर। इसके बाद :

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है।

उस मस्जिद को बेचना जायज़ है जिस से लाभ उठाना बंद हो गया हो, या मुसलमानों ने उस स्थान को छोड़ दिया हो जिसमें वह स्थित है, या उस पर काफिरों के क़ब्ज़ा कर लेने का डर हो। लेकिन इस शर्त के साथ कि उसकी क़ीमत से दूसरी जगह खरीद कर मस्जिद का निर्माण किया जाए। और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

संदर्भ

मस्जिदों के अहकाम

स्रोत

मुजम्मउल फिक़्हिल इस्लामी (इस्लामी फिक़्ह परिषद) के प्रस्तावों के पृष्ठ 44 से।

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