हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.
लोगों के हुक़ूक़ जैसे ऋण आदि को लौटाने को शादी पर प्राथमिकता दी जाएगी। हाँ, यदि ऋण दाता उसे अपने ऋण का भुगतान करने से पहले शदी करने की अनुमति प्रदान कर दें, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए यह जायज़ है।
रही बत उसके अपने ऊपर फित्ने से डरने की, तो उसे चाहिए कि अपने नफ्स की सुरक्षा के लिए वह रोज़ा रखे, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है :
‘‘ऐ नवजवानों की जमाअत! तुम में से जो शादी करने की ताक़त रखता है वह शादी करे। क्योंकि यह शरमगाह की सबसे अधिक हिफाज़त करने वाली और निगाहों को अधिक नीचे रखने वाली है, और जो व्यक्ति इसकी ताकत न रखे तो उसे रोज़ा रखना चाहिए। क्योंकि यह उसकी कामवासना को दबाने वाला है।’’ सहीह बुखारी व सहीहमुस्लिम।
और अल्लाह तआला ही तौफीक़ देने वाला है।