हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।.
अनिवार्य यह है कि किताब व सुन्नत का प्रमाण जिस चीज़ का तर्क देता है उसका पालन किया जाए यद्यपि वह उस मत के विपरीत और खिलाफ हो जिसका वह पालन कर रहा है, किंतु क़ुर्आन वा हदीस की समझ उसी तरह हो जिस तरह की सलफ –पूर्वजों - ने उसे समझा है, मात्र हमारी समझ के आधार पर न हो,और सलफ से अभिप्राय सहाबा और ताबईन हैं।
तथा जिस उदाहरण का आपने उल्लेख किया है तो सही कथन यह है कि महिला को छूना निश्चित रूप से वुज़ू को नहीं तोड़ता है,चाहे वह शहवत के साथ हो या उसके बिना हो, क्योंकि इसका प्रमाण यह हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी कुछ पत्नियों को चुंबन किया फिर नमाज़ के लिए निकल गए और वुज़ू नहीं किया।” सिवाय इसके कि शहवत के कारण उससे कोई चीज़ निकल आए तो वह वुज़ू करेगा लेकिन छूने के कारण नही बल्कि उस से निकलने वाली चीज़ के कारण।
जहाँ तक आयत का संबंध है और वह अल्लाह तआला का यह फरमान है : “या तुम ने औरतों को छुआ है।” तो सही कथन के अनुसार इस से अभिप्राय संभोग करना है।
2- आपको एक मत से दूसरे मत में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं है, और हज्ज के कर्तव्य का पालन उसी तरह किया जायेगा जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने किया है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है: “मुझसे अपने हज्ज के कार्य सीख लो।”
3- फज्र की नमाज़ में क़ुनूत के बारे में सही बात यह है कि वह केवल नवाज़िल – आपदा - के समय सुन्नत है, अर्थात जब मुसलमानों या उनमें से कुछ पर कोई आपदा आ पड़े तो उस समय मुस्तहब – ऐच्छिक - है कि क़ुनूत पढ़ा जाए और अल्लाह तआला से दुआ किया जाये कि वह उसे उनसे टाल दे, किंतु सामान्य परिस्थितियों में सही बात यह है कि क़ुनूत मुस्तहब नहीं है,प्रमाणों से यही पता चलता है। तथा जिस व्यक्ति ने क़ुनूत को छोड़ दिया उसकी नमाज़ शाफईया रहिमहुमुल्लाह के यहाँ भी सही है। और अल्लाह तआला ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान रखता है।
इस्लाम प्रश्न और उत्तर