किसी मामले को निपटाने के लिए पैसे देना : कब रिश्वत है और कब नहीं?

प्रश्न 118432

मैं एक शिपिंग कंपनी में अकाउंटेंट के रूप में काम करता हूँ। बाद में मुझे पता चला कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वह अपने कुछ कर्मचारियों को कुछ शिपमेंट छुड़वाने आदि के लिए रिश्वत (घूस) देती है। मैं इस कंपनी में एक अकाउंटेट के रूप में काम करता हूँ, और मैं यह पैसा मैनेजर को देता हूँ, ताकि वह इसे कर्मचारियों को रिश्वत के रूप में दे सके। अब जब मुझे इस स्थिति के बारे में पता चल गया है, तो क्या मुझ पर कोई पाप है? और इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए?

उत्तर का पाठ

हर प्रकार की प्रशंसा एवं गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है, तथा दुरूद व सलाम की वर्षा हो अल्लाह के रसूल पर। इसके बाद :

पहला :

रिश्वत (घूस) लेना या देना, दोनों ही जायज़ नहीं हैं, बल्कि यह बड़े गुनाहों में से है। क्योंकि इमाम अहमद (हदीस संख्या : 6791) और अबू दाऊद (हदीस संख्या : 3580) ने अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि उन्होंने कहा : “अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने रिश्वत देने वाले और रिश्वत लेने वाले पर ला’नत भेजी है।” इसे अल्बानी ने ‘इरवाउल–ग़लील’ (हदीस संख्या : 2621) में सहीह कहा है।

लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं (अर्थात् निषिद्ध रिश्वत के रूप से अलग हैं।), जो इस प्रकार हैं :

1.यदि कोई व्यक्ति अपना हक़ रिश्वत दिए बिना प्राप्त नहीं कर सकता, तो विद्वानों रहिमहुमुल्लाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसी स्थिति में रिश्वत देना जायज़ है। और इस हालत में गुनाह रिश्वत लेने वाले पर होगा, देने वाले पर नहीं।

इसलिए यदि शिपमेंट छुड़वाना पैसे दिए बिना संभव न हो, या पैसे न देने के कारण शिपमेंट में देरी होती हो और उससे उसके मालिक को कोई नुकसान पहुँचता हो, तो ऐसी स्थिति में पैसा देना जायज़ है, हालाँकि लेने वाले के लिए वह फिर भी हराम है।

2.यदि किसी अन्याय (ज़ुल्म) को रोकने या कम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो ऐसा करने में कोई पाप नहीं है।

3.यदि पैसा किसी व्यक्ति या ऑफिस (एजेंसी) को दिया जाए जो सरकारी विभागों में जाकर काम करवाता है और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करवाता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यह रिश्वत नहीं कहलाएगा, बल्कि यह “इजारा” (सेवा शुल्क या मजदूरी देकर काम करवाने) की श्रेणी में आता है।

दूसरी बात :

यदि मैनेजर जो पैसा लेता है, वह ऊपर बताई गई जायज़ स्थितियों के अंतर्गत आता है, तो आपके लिए वह पैसा जारी करने और उसका हिसाब दर्ज करने आदि में कोई गुनाह नहीं है।

लेकिन यदि यह स्पष्ट हो जाए कि वह भुगतान वास्तव में एक रिश्वत है जो निषिद्ध या प्रतिबंधित चीजों को छुड़वाने के लिए दिया जा रहा है, या बिना रिश्वत दिए भी लेन-देन पूरा करना संभव था और उसमें कोई नुकसानदेह देरी भी नहीं होती, या वह किसी ऐसी स्थिति के अंतर्गत आता हो जो ऊपर बताई गई जायज़ स्थितियों में शामिल न हो, तो आपके लिए उसका भुगतान करने या उसका रिकॉर्ड लिखने में मदद करना जायज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह तआला का फ़रमान है :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

[المائدة: 2[

"नेकी और तक़्वा (परहेज़गारी) के कामों में एक दूसरे का सहयोग किया करो तथा पाप और अत्याचार पर एक दूसरे का सहयोग न करो, और अल्लाह से डरते रहो, नि:संदेह अल्लाह तआला कड़ी यातना देने वाला है।" (सूरतुल मायदा : 2)

आपको चाहिए कि अपने मैनेजर को नसीहत करें और उसे समझाएँ कि रिश्वत देना और लेना दोनों हराम हैं और इसमें सहायता करना भी हराम है।

यह बात जान लें कि जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसकी रक्षा करता है और उसके लिए काफी हो जाता है। तथा जो अल्लाह के आदेश का दृढ़ता से पालन करता है, अल्लाह उसे अपनी कृपा से और अधिक देता है। इसलिए, जब आप सच को पहचान लें, तो लोगों का डर आपको सच बात कहने से न रोके।

इमाम अहमद (हदीस संख्या : 11030), तिर्मिज़ी (हदीस संख्या : 2191) और इब्न माजा (हदीस संख्या : 4007) ने अबू सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम खुतबा देने के लिए खड़े हुए और आप ने उस खुतबे में एक बात यह भी फरमाया :  सुन लो! लोगों का डर किसी व्यक्ति को उस सत्य को कहने से न रोके जिसे वह जानता हो।” इस हदीस को अल्बानी ने “सहीह इब्न माजा” में सहीह कहा है।

अल्लाह हमें और आपको उन कामों की तौफ़ीक़ दे जिन्हें वह पसंद करता है और जिनसे वह राज़ी होता है।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

संदर्भ

रिश्वत

स्रोत

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

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