उसे पता चला कि उसकी पत्नी की शादी उससे पहले ही हो चुकी थी तथा संभोग से पहले, लेकिन एकांत में होने के बाद उसका तलाक़ हो गया था

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प्रश्न 145518

शादी के बाद पता चला कि मेरी पत्नी की शादी मुझसे पहले हो चुकी थी और उसका तलाक़ हो गया था, लेकिन उसके पूर्व पति ने उसके साथ संभोग नहीं किया था, लेकिन वह उसके साथ एक से अधिक बार एकांत में रहा था। अब मेरी शादी के तीन हफ्ते बाद, समस्याएँ खड़ी हो गईं, और इस समस्या का अंत उनके तलाक़ माँगने पर हुआ। क्या वे लोग मुझे वह सब कुछ वापस कर देंगे जो मैंने उन्हें दिया हैॽ

उत्तर का पाठ

हर प्रकार की प्रशंसा एवं गुणगान केवल अल्लाह के लिए योग्य है, तथा दुरूद व सलाम की वर्षा हो अल्लाह के रसूल पर। इसके बाद :

सर्व प्रथम :

अगर किसी महिला को अपने पति के साथ एकांत में होने के बाद और संभोग से पहले तलाक़ दे दिया गया, तो वह अभी भी कुँवारी है और उसकी उसी तरह शादी की जाएगी जैसे कुँवारियों की शादी की जाती हे। फ़ुक़हा के एक समूह ने इसे स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है।

“दुरर अल-अहकाम” (1/336) में उल्लेख किया गया है : “जिस महिला को उसके साथ (वास्तविक रूप से) एकांत में रहने के बाद तलाक़ दे दिया गया और उसने अपना कौमार्य नहीं खोया है, या उसके साथ संभोग करने से पहले उसे तलाक़ दे दिया गया, तो उसकी अन्य कुँवारियों की तरह शादी की जाएगी, भले ही उसके लिए 'इद्दत' (प्रतीक्षा अवधि) अनिवार्य है; क्योंकि वह वास्तविक रूप से एक कुँवारी है और उसमें ‘हया’ (शर्म) मौजूद है।” उद्धरण समाप्त हुआ।

तथा “अल-फ़तावा अल-हिन्दिय्यह” (1/306) में आया है : “हमारे साथियों [हनफ़ी मत] ने कुछ हुक्मों के मामले में पति के साथ सही रूप से एकांत में होने को संभोग के स्थान पर रखा है और कुछ में नहीं ... पति के साथ अकेले में होने को कौमार्य के टूटने के संबंध में संभोग के स्थान पर नहीं रखा जाएगा। यहाँ तक कि यदि वह किसी कुँवारी के साथ एकांत में रहे, फिर उसे तलाक़ दे दे, तो कुँवारी की तरह उसकी शादी की जाएगी।” उद्धरण समाप्त हुआ।

इसी तरह की बात अस-सावी की “बुलग़तुस-सालिक” (4/354) और “अल-इंसाफ” (8/284) में कही गई है।

यदि आप लोगों के बीच विवाद का कारण यह है कि आपको लगता है कि उन्होंने आपको इस शादी में धोखा दिया है, तो ऐसे में मामले की सुनवाई के लिए शरई अदालत का सहारा लेना चाहिए।

दूसरा :

अगर पत्नी तलाक़ माँगती है, जबकि पति की ओर से कोई ऐसी कोताही नहीं हुई है जो तलाक माँगने का एक कारण हो, तो वह उसे तलाक़ देने से मना कर सकता है और वह उसे इस शर्त पर ख़ुला’ दे सकता है कि वह (पत्नी) उसे महर लौटा दै।

तथा प्रश्न संख्या (26247 ) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।

संदर्भ

तलाक

स्रोत

साइट इस्लाम प्रश्न और उत्तर

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